सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें कोच्चि के मुनंबम स्थित विवादित भूमि को वक्फ संपत्ति न मानने का निर्णय दिया गया था। इस अंतरिम आदेश के साथ शीर्ष अदालत ने फिलहाल इस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भूयान की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया कि क्या केरल हाई कोर्ट को इस तरह की जांच का अधिकार था, जबकि इसके लिए उचित मंच वक्फ ट्रिब्यूनल होता है। अदालत ने कहा कि यह मामला गंभीर विचार की मांग करता है और इस पर अंतिम निर्णय सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा।
मुनंबम की यह भूमि लंबे समय से विवाद का विषय रही है। एक पक्ष का दावा है कि यह भूमि वक्फ बोर्ड की है, जबकि दूसरा पक्ष इसे निजी स्वामित्व वाली जमीन बताता है। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में सुनाए अपने निर्णय में भूमि को वक्फ संपत्ति न मानते हुए वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए वक्फ बोर्ड और अन्य याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक यह मामला अदालत में लंबित है, किसी भी पक्ष द्वारा भूमि पर कोई बदलाव, निर्माण या स्वामित्व से संबंधित गतिविधि नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है ताकि विवाद और जटिल न हो।
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय की वैधता और अधिकार क्षेत्र की जांच को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया और मामले पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता जताई।
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