दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली 'महिला समृद्धि योजना' का नाम बदलकर अब 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' कर दिया है। सरकार की मंजूरी के बाद यह योजना नए नाम से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खातों में सीधे 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि योजना का नाम बदलने का फैसला इसकी आधिकारिक पहचान को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगी। योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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इसके अलावा आवेदक महिला का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। महिला का कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी होना जरूरी होगा। साथ ही उसके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। पात्र महिलाओं को आवेदन के समय सरकार द्वारा मांगे गए जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने 2500 रुपये की राशि भेजी जाएगी।
सरकार यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के जरिए सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी।
सरकार जल्द ही योजना के आवेदन की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों की सूची और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी कर सकती है। इसके बाद पात्र महिलाएं निर्धारित पोर्टल या अन्य माध्यमों से आवेदन कर सकेंगी।
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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