सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े को हरियाणा में दर्ज एक कथित मार्केटिंग घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने अभिनेता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा पुलिस और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है।
यह मामला एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि कंपनी ने लोगों को निवेश के बदले बड़े लाभ का झांसा देकर धोखाधड़ी की। इस कंपनी से अभिनेता श्रेयस तलपड़े का नाम जुड़ा होने के कारण उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
श्रेयस तलपड़े की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि उनका इस घोटाले से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक प्रचार वीडियो में भाग लिया था, जो कि एक पेशेवर अनुबंध के तहत किया गया था।
पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई तक तलपड़े को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अंतरिम राहत का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें मामले से पूर्ण रूप से बरी किया गया है।
इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख आने वाले दिनों में तय की जाएगी।