दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: उपस्थिति की कमी के कारण किसी भी लॉ छात्र को परीक्षा से नहीं रोका जाएगा देश दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उपस्थिति की कमी के कारण किसी भी लॉ छात्र को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता। बीसीआई को नियमों की समीक्षा का निर्देश दिया गया।
कर्नाटक उपलोकायुक्त का आदेश: मंड्या के इको-सेंसिटिव जोन में अवैध रिसॉर्ट्स और होमस्टे पर सख्त कार्रवाई देश