केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर की बिक्री को लेकर बड़ा नियामकीय कदम उठाया है। अब भारत में स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का अनिवार्य प्रमाणन लेना होगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगी।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले निम्न गुणवत्ता वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर पर अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराना है। साथ ही, इस कदम से देश में स्क्रीन प्रोटेक्टर के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुड्स (रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन) ऑर्डर, 2021 के दायरे में स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर को शामिल किया गया है।
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अधिसूचना के मुताबिक, अब इन उत्पादों को संबंधित भारतीय मानक आईएस 19348:2025 के अनुरूप होना जरूरी होगा। निर्माताओं और अन्य संबंधित संस्थाओं को भारत में ऐसे उत्पादों की बिक्री से पहले निर्धारित नियामकीय प्रक्रिया पूरी करनी होगी और बीआईएस प्रमाणन हासिल करना होगा।
सरकार के इस फैसले से उन कंपनियों को भी फायदा मिलने की संभावना है, जो देश में स्क्रीन प्रोटेक्टर का उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ऐसी कंपनियों में शामिल है, जिसने भारत में स्क्रीन प्रोटेक्टर का उत्पादन शुरू किया है।
उद्योग जगत के लिए यह कदम आयातित और स्थानीय उत्पादों के लिए समान गुणवत्ता मानक तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए नियम लागू होने के बाद बिना निर्धारित प्रमाणन वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर की बिक्री पर नियामकीय कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा।
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