सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने कॉपीराइट विवाद से जुड़े मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा उस समय दायर किया गया था जब मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित कोई याचिका लंबित नहीं थी। इसलिए इसे स्थानांतरित करने की कोई ठोस वजह नहीं बनती।
इलैयाराजा का विवाद सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ चल रहा है। कंपनी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में यह केस तब दायर किया था जब मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। इसके अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले से ही इस मामले में काफी प्रगति हो चुकी है, इसलिए इसे दूसरे हाईकोर्ट में भेजना न्यायिक प्रक्रिया में देरी का कारण बन सकता है।
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इलैयाराजा की ओर से दलील दी गई थी कि उनका निवास और कामकाज मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट इस मामले को सुनने के लिए अधिक उपयुक्त होगा। लेकिन अदालत ने कहा कि यह कारण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मामला पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में दर्ज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कॉपीराइट विवाद से जुड़ी सभी कार्यवाहियां बॉम्बे हाईकोर्ट में ही जारी रहेंगी। यह मामला संगीत रचनाओं के अधिकार और उनके व्यावसायिक उपयोग से संबंधित है, जिस पर दोनों पक्षों में लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भविष्य में कॉपीराइट मामलों के अधिकार क्षेत्र तय करने में महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा।
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