सुप्रीम कोर्ट ने विवाह करने वाले युवक के खिलाफ POCSO मामला रद्द किया, कहा — अपराध वासना नहीं, प्रेम से प्रेरित था देश सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रेम आधारित मामले में POCSO कार्यवाही रद्द की, कहा — अपराध वासना नहीं प्रेम से हुआ, कठोर कानून में भी करुणा जरूरी है।
ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ा, ट्रंप के रुख के बाद तेहरान बोला—युद्ध या वार्ता, फैसला अब अमेरिका के हाथ विदेश