सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: मंदिर का धन देवता का, बैंक बचाने में उपयोग नहीं हो सकता देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का धन देवता का है और सहकारी बैंकों को नहीं दिया जा सकता। थिरुनेल्ली मंदिर की एफडी लौटाने के हाई कोर्ट आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा गया।